CAA(Citizenship Amendment Act)
CAA का मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम है अगामी लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल लागू कर दिया है जबकी CAA में 5 साल पहले ही सुधार किया गया था नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित हुआ लेकिन बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले CAA का देश भर में लागू कर दिया है
नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के माध्यम से भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश के विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत का नागरिक मिलेगा
भारत के तीन मुस्लिम पडोसी देश के अल्पसंख्यकों को मिलेगा भारत का नागरिकता
नागरिकता संशोधन अधिनियम, मोदी सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित करवाया था लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने CAA को लेकर देश भर में नोटिस जारी कर दिया तथा आज से CAA लागू हो जाएगा
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CAA कानून के तहत जो लोग भारत के 3 मुस्लिम पडोसी देश (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश) के 2014 के 31 दिसंबर से पहले भारत में रह रहे हो, जिसमें 6 अल्पसंख्याक (हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) भारत में रह रहे लोगो को नियम अनुसर नागरिकता प्रदान किया जाएगा और यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगा
क्या है CAA कानून ?
CAA का पूरा मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम है जिसके तहत 3 तीन देश के अल्पसंख्य को नागरिकता दी जाएगी लेकिन इसमें मुस्लिम धर्म के लोग शामिल नहीं हैं, भारत सरकार एक पोर्टल जारी किया है उस पोर्टल पर जाकर आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर सरकार के तरफ से अधिकारी जाच प्रताल की जाएगी सही पाए जाने पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी और तीन मुस्लिम देश के अल्पसंख्य (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्ला देश) के लोग को कोई डॉक्यूमेंट की जरूर नहीं होगी
History of CAA
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ,1955 में कांग्रेस गवर्नमेंट यानि जवार लाल नेहरू ने नागरिकता कानून पारित किया था उसी बिल को संसोधन कर के 11 दिसंबर 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में CAA पारित किया था जिसके तहत विस्थापित अल्पसंख्यक लोगो को भारत सरकार नागरिकता देने का प्रावधान लाया है वो तीन मुस्लिम देश है (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगाला देश ) जिसमें 6 अल्पसंख्याक (हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) सम्लित है
भारत के इन 9 राजय में दी जा रही है नागरिकता है
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगाल देश से आये हुए अल्पसंख्यक हिन्दू ,बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन और सिख को अभी तक तक़रीबन 1415 लोगो को भारत के नागरिता दिया गया है पिछले 2 साल से देश के 9 राजय में कुल 40 से अधिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होम सेक्रेटरी अधिकारी को यह उत्तरदावित सोपा गया है इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात,पंजाब और छत्तीसग़ढ़ के नाम शामिल हैं यहाँ से आप अपना नागरिकत बनवा सकते है
नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो अल्पसंख्याक (हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) भारत में आने वाले लोगो को नागरिकता दी जाएगी पहले यह प्रावधान था की यदि आप 11 साल से रह रहे है तभी आप को भारत की नागरिकता मिलेगी लेकिन नए प्रधानक के मुताबिक यदि आप सिर्फ 5 साल से इंडिया में है और आप अल्पसंख्यक है तो आप को भारत का सिटीजनशिप मिल जायेगा
वही बता दू की पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 1.18%, बांग्ला देश में 8.5% और अफगानिस्तान में सिर्फ 0.04 है और प्रतिदिन घटते जा रहे है जो की एक बहुत ही चिंता जनक बात है
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Nice bahut badhiaa bhaia
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bahut badhiya bhai